Public Examination Bill 2024: विधेयक में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से निपटने का प्रावधान
अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना

दिल्ली, Public Examination Bill 2024: सोमवार, 5 फरवरी को सरकार ने लोकसभा में ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024’ पेश किया, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने का प्रावधान है।
परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराधों…
विधेयक में परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराधों के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक को मंजूरी दी थी।
प्रस्तावित विधेयक छात्रों को लक्षित नहीं करेगा
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज इसे सदन में पेश किया। इससे पहले, सरकारी सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक छात्रों को लक्षित नहीं करेगा, बल्कि संगठित अपराध, माफिया और मिलीभगत में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। विधेयक में यह भी बताया गया है एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करने का प्रस्ताव है, जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी।
यह एक केंद्रीय कानून होगा
यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा और परीक्षाएं भी शामिल होंगी। इससे पहले, 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि सरकार परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। उन्होंने कहा, ”इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का फैसला किया गया है.”